ITR Forms: टैक्सपेयर्स के लिए आया अपडेट, ऑफलाइन भर सकते हैं आईटीआर, फॉर्म हुए जारी
ITR Forms: टैक्स विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी किया है. ई-फाइलिंग टैक्स पोर्टल ने बताया है कि अब आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध हो गई है.
ITR Forms: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है. अगर आपकी सैलरी 50 लाख रुपये तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. टैक्स विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी किया है. ई-फाइलिंग टैक्स पोर्टल ने बताया है कि अब आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध हो गई है. हालांकि, अभी ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं आए हैं.
अगर आप अभी ऑफलाइन टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो इनकम टैक्स पोर्टल से ये फॉर्म डाउनलोड करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं. ये फॉर्म आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं- incometaxindia.gov.in/pages/downloads/income-tax-return.aspx
कौन भर सकता है आईटीआर-1 और आईटीआर-4?
आईटीआर फॉर्म 1- सहज
वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं. 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्य सोर्स को भी शामिल किया जाता है. 5000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है, किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया हो, कैपिटल गेन्स से कमाते हों, एक से ज्यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम आती हो या फिर बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं.
ITR Form 4 या आईटीआर- सुगम
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इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए होता है. अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी पेशे से होती है जैसे डॉक्टर-वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म्स (LLP के अलावा) चलाने वाले, धारा 44AD और 44AE के तहत इनकम करने वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्यादा की कमाई करने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं. अगर आप फ्रीलांसर हैं लेकिन सालाना कमाई 50 लाख से ज्यादा है, तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं.
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05:52 PM IST